कलकत्ता हाईकोर्ट ने शारदा चिटफंड घोटाला मामले में मंगलवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक की समय सीमा 22 जुलाई तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति आशा अरोड़ा की एकल पीठ ने राजीव कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य याचिका पर सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की।
वहीं, राजीव कुमार के कोलकाता से बाहर जाने पर लगी रोक हटाने संबंधी एक अन्य याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। राजीव कुमार ने हाईकोर्ट से शारदा मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई की ओर से भेजे गए समन को खारिज करने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को पहले ही 10 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत दी थी। मंगलवार को समय सीमा बढ़ा कर 22 जुलाई कर दी गई।
इससे पहले 18 जून को हाईकोर्ट ने सीबीआई की तत्काल सुनवाई संबंधी याचिका खारिज कर दी थी जिससे शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को बड़ा झटका लगा था। अदालत ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई तय तारीख यानी 2 जुलाई को ही होगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सात जून को पूर्व कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में चार घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी।
उससे पहले सीबीआई ने उनसे मेघालय की राजघानी शिलांग में पांच दिनों तक पूछताछ की थी। राजीव कुमार के वकील मिलन मुखर्जी ने एक अन्य याचिका में अदालत से राजीव के कोलकाता से बाहर जाने पर लगी रोक हटाने की मांग की है।