फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बैंक धोखाधड़ी मामला : कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Tue, 03 Sep 2019 04:06 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
रतुल पुरी (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
विज्ञापन

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कारोबारी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को बैंक धोखाधड़ी मामले में 17 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

विज्ञापन



बता दें कि शनिवार को अदालत ने रतुल पुरी की रिमांड चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी। ईडी की ओर से विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने अदालत में कहा था कि रतुल पुरी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने पिछली तारीख पर अदालत को बताया था कि मोजर बेयर कंपनी से संबंधित करीब पांच जीबी डाटा जुटाया गया है। 

उसकी जांच के साथ एक आरोपित से पुरी का आमना-सामना कराना है। इसलिए रिमांड बढ़ाए जाने की जरूरत है। राउज एवेन्यू अदालत के विशेष सीबीआई जज संजय गर्ग ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद रतुल पुरी का रिमांड अवधि बढ़ा दी थी। 
विज्ञापन


सीबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर रतुल पुरी के खिलाफ 354 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इस मामले में रतुल पुरी के अलावा उसके पिता दीपक पुरी, मां नीता पुरी सहित कई आरोपी हैं। 

रतुल पुरी पर मोजर बेयर कंपनी का कार्यकारी निदेशक रहते हुए फर्जी दस्तावेज पर बैंक से कर्ज लेने का आरोप है। सीबीआई द्वारा केस दर्ज करने के बाद ईडी ने भी इस मामले में अलग से केस दर्ज कर रतुल पुरी को गिरफ्तार किया था। 

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें