दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कारोबारी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को बैंक धोखाधड़ी मामले में 17 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
बता दें कि शनिवार को अदालत ने रतुल पुरी की रिमांड चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी। ईडी की ओर से विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने अदालत में कहा था कि रतुल पुरी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने पिछली तारीख पर अदालत को बताया था कि मोजर बेयर कंपनी से संबंधित करीब पांच जीबी डाटा जुटाया गया है।
उसकी जांच के साथ एक आरोपित से पुरी का आमना-सामना कराना है। इसलिए रिमांड बढ़ाए जाने की जरूरत है। राउज एवेन्यू अदालत के विशेष सीबीआई जज संजय गर्ग ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद रतुल पुरी का रिमांड अवधि बढ़ा दी थी।
सीबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर रतुल पुरी के खिलाफ 354 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इस मामले में रतुल पुरी के अलावा उसके पिता दीपक पुरी, मां नीता पुरी सहित कई आरोपी हैं।
रतुल पुरी पर मोजर बेयर कंपनी का कार्यकारी निदेशक रहते हुए फर्जी दस्तावेज पर बैंक से कर्ज लेने का आरोप है। सीबीआई द्वारा केस दर्ज करने के बाद ईडी ने भी इस मामले में अलग से केस दर्ज कर रतुल पुरी को गिरफ्तार किया था।