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ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत को दी चुनौती, हाईकोर्ट ने दो हफ्तों में मांगा पक्ष

Wed, 17 Jul 2019 01:17 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
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रॉबर्ट वाड्रा ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से धन शोधन मामले में उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर जवाब दायर करने के लिए समय मांगा।

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न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर ने वाड्रा को उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और आगे की सुनवाई के लिए मामले को 26 सितम्बर को सूचीबद्ध किया ।

वाड्रा के वकील ने कहा कि वह उस समय भारत से बाहर थे जब याचिका पर अदालत का नोटिस उन्हें मिला और वह 11 जुलाई को लौटे हैं। वाड्रा पर लंदन के ‘12 ब्रायनस्टन स्क्वायर’ में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदने के मामले में धन शोधन का आरोप है। मामले की जांच धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत की जा रही है। 
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