एक आकंड़ा सामने आया है जिसके मुताबिक 99 फीसदी भारतीयों पर गौ संरक्षण कानून लागू हो रखा है। गौ संरक्षण कानून देश में कितना कारगर साबित है इस पर रिसर्च किया गया है। अगर 2017 के आकंड़ों को देखा जाए तो ये बेहद चौंकाने वाला है।
हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक आकंड़े के मुताबिक गौ संरक्षण कानून भारत के राज्यों में 85 फीसदी और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले लोगों पर लागू है। इसे जोड़कर देखा जाए तो ये आकंड़ा 99.38 फीसदी पर पहुंच गया है। देश में सख्ती से गौ संरक्षण कानून को अपनाने वाला राज्य गुजरात है। यहां गौ हत्या करने पर कड़े कानून हैं।
बता दें कि 31 मार्च 2017 को गुजरात विधानसभा ने गौ संरक्षण कानून में संसोधन पास कर दिया। इस संसोधन के बाद गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां गौ हत्या को लेकर कड़ा कानून बनाया गया है। संसोधन की माने तो यहां सात साल से आजीवन कारावास और पांच लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। ये नियम गुजरात पक्षु रक्षा कानून (1954) के तहत लागू हुआ है।
बता दें कि गौ हत्या को लेकर बनाया गया ये कानून करीब 50 साल पुराना है।1969 में कांग्रेस सरकार के जाने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में 80 फीसदी भारतीय गौ संरक्षण कानून के अंडर आने लग गए थे। इस कानून में करीब 23 साल से लगातार बदलाव आ रहे हैं, जिसमें हर बार करीब 11 से 12 राज्यों में ये संसोधन के साथ लागू जरूर होता है। देखा जाए तो 77 फीसदी या 24 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में लागू इस कानून के तहत 13 ऐसे राज्य हैं जहां गैर जमानती गिरफ्तारी होती है।