मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता को दुष्कर्म के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति बी.पी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एन.आर. बोरकर ने पुलिस को 20 मार्च तक मेहता के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इससे फिलहाल मेहता की गिरफ्तारी टल गई है।
बीते दिनों मीरा भाईंदर महानगरपालिका की भाजपा पार्षद ने पुलिस महानिरीक्षक के दफ्तर से एक वीडियो वायरल कर मेहता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वहीं, दूसरे दिन पुलिस थाने जाकर मेहता के खिलाफ दुष्कर्म सहित एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद से मेहता फरार है।
इस मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी सरकार ने विधान परिषद में भाजपा को घेरा था। शिवसेना नेता व विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोन्हे ने खुद यह मामला उठाया था। दूसरी ओर मामला रद्द करने के लिए पूर्व विधायक मेहता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।