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तमिलनाडुः मद्रास हाई कोर्ट ने कोक और पेप्सी प्लांट पर से पानी की सप्लाई पर लगी रोक हटाई

Thu, 02 Mar 2017 12:31 PM IST
amarujala.com- written by: जया पाण्डेय
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तमिलनाडु में पेप्सी-कोक पर लगे रोक के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मद्रास हाई कोर्ट ने विदेशी ब्रांड कोक और पेप्सी प्लांट पर से थामिराबरानी नदी से पानी के इस्तेमाल पर लगी रोक को हटा लिया है। इससे दोनों कंपनियों ने राहत की सांस ली है। 
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आपको बताते चलें कि 27 जनवरी को प्रदेश के व्यापारियों संगठनों ने इस बात का फैसला किया था कि वो इन दोनों विदेशी पेय ब्रांडों की बिक्री को पूरी तरह से बंद कर देंगे। उनका कहना था कि ये दोनों कंपनिया उन्हें पूरा मुनाफा नहीं दे रहीं। व्यापारियों के बहिष्कार से इन दोनों उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से ठप्प हो गई थी।

तमिलनाडु वानीगर संगम और तमिलनाडु ट्रेडर्स फेडरेशन ने कहा था कि दोनों कंपनियां राज्य में मौजूद जल निकायों का भी दोहन कर रही हैं और सूखे के बावजूद इन दोनों कंपनियों ने इसको जारी रखा है। जहां किसानों को अपनी फसल के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। वहीं ये दोनों कंपनिया पानी का मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर रही हैं। इन संगठनों से करीब 15 लाख व्यापारी जुड़े हुए हैं जिससे इन उत्पादों को अब तक खासे नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 
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इन कंपनियों के थामिराबरानी नदी के पानी का मनमाने तरीके से दोहन करने के मामले की मद्रास हाई कोर्ट में अपील की गई थी जिसके बाद आज आया फैसला इन कंपनियों के लिए खुशी की लहर लाया है।
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