राज्यसभा ने मंगलवार को विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो गया। यह विधेयक 31 जुलाई को लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका था।
विधेयक पारित होने के बाद, उपसभापति हरवंश नारायण सिंह ने सदन को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया। जब सदन दोपहर 2 बजे सब फिर से एकत्रित हुआ, तो उपसभापति ने गृह मामलों के राज्य मंत्री नित्यानंद राय को विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए बुलाया।
खरगे ने क्या कहा?
नेताम ने क्या कहा?
नेताम ने इस बात पर जोर दिया कि गृह मंत्री को सदन में उपस्थित होना चाहिए क्योंकि यह विधेयक उनके विभाग से संबंधित है। उपाध्यक्ष ने उनसे बार-बार विधेयक पर ही अपनी टिप्पणी सीमित रखने का आग्रह किया, लेकिन वह गृह मंत्री की उपस्थिति की मांग करती रहीं।
इसके बाद अध्यक्ष ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और उत्तर प्रदेश से भाजपा की दर्शना सिंह को बोलने के लिए आमंत्रित किया। तमिलनाडु से डीएमके के तिरुचि शिवा ने भी गृह मंत्री के मंत्रालय से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के दौरान उनकी अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया।
उपाध्यक्ष ने उन्हें केवल विधेयक पर बोलने का निर्देश दिया और आगे बोलने की अनुमति नहीं दी, बल्कि इसके बजाय ओडिशा से बीजद के संतृप्त मिश्रा को बुलाया। पूरी कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने लगातार नारेबाजी जारी रखी।
बहस में कौन- कौन शामिल हुआ?
सीपीआई (एम) के ए.ए. रहीम और संतोष कुमार पी. ने भी गृह मंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। संतोष कुमार पी. ने टिप्पणी की कि विधेयक को गृह मंत्री द्वारा पेश किया जाना था और बाद में कहा, 'गृह मंत्री ही विधेयक का विषय हैं।' इस बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मामलों के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य देश भर में प्रत्येक जन्म और मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करना है।
क्या है संशोधन विधेयक?
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करता है। यह विलंबित पंजीकरणों के लिए एक सख्त दो-स्तरीय प्रणाली शुरू करता है।एक से दो वर्ष की देरी से हुए पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। हालांकि, दो वर्ष से अधिक की देरी के लिए, अब आदेश केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही जारी किया जाना आवश्यक होगा।
इस बदलाव के तहत क्या होगा?
इस बदलाव के तहत बहुत देर से किए गए पंजीकरणों का अधिकार कार्यपालिका से न्यायपालिका को हस्तांतरित कर दिया गया है, जिसका घोषित उद्देश्य फर्जी रिकॉर्ड को रोकना और भारत के नागरिक पंजीकरण और जनसंख्या आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करना है।