राजकोट अग्निकांड का मुख्य आरोपी धवल ठक्कर (पीटीआई)
- फोटो : एएनआई
गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में लगी आग के कारण 27 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। इस मामले में राजकोट के नगर नियोजन अधिकारी (टीपीओ) एमडी सागथिया, सहायक टीपीओ मुकेश मकवाना और गौतम जोशी के अलावा कालावाड़ रोड फायर स्टेशन के पूर्व स्टेशन अधिकारी रोहित विगोरा को 12 जून तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। चारों को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बीपी ठाकर की अदालत में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने उनकी रिमांड पर फैसला सुनाया। अदालत में सरकारी वकील तुषार गोकानी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 36 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसे मुख्य प्राथमिकी से भी जोड़ दिया गया है।