जयपुर के एक अंतरजातीय जोड़े को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान सरकार को इस जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने साथ ही दिल्ली व यूपी सरकार को भी इस जोड़े के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने देने का निर्देश दिया है।
जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस सूर्यकांत की अवकाश पीठ के समक्ष जयपुर के इस जोड़े ने बताया कि उसने 28 फरवरी को दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी किया और दो मार्च को अपनी शादी को कानूनी रूप से पंजीकृत भी करा लिया।
दोनों अलग-अलग समुदाय से आते हैं और उन्होंने से वधु पक्ष की ओर से हिंसा की आशंका के तहत सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। इससे पहले महिला ने जयपुर पुलिस को अपने परिवार के खिलाफ शिकायत भी दी थी।