रेलवे ने राजधानी, दूरंतो और पूर्णत: वातानुकूलित रेलों में महिलाओं के लिए छह बर्थ रिजर्व करने का आदेश जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। यह कोटा मौजूदा कोटा के अतिरिक्त होगा।
उल्लेखनीय है कि अभी तक 45 साल से ऊपर की महिला या गर्भवती और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसी-3 में प्रति कोच में नीचे की चार बर्थ रिजर्व होती है। इसके अलावा रेलवे अभी सभी मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों में महिलाओं के लिए छह स्लीपर बर्थ रिजर्व रखता है।