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Rahul Gandhi: सांसदी के बाद राहुल गांधी को वापस मिला उनका पुराना सरकारी बंगला; बोले- पूरा हिंदुस्तान मेरा घर

Tue, 08 Aug 2023 03:13 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

27 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना आधिकारिक आवास खाली करने को कहा था। इसके बाद कांग्रेस नेता ने 22 अप्रैल को अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया था।
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राहुल गांधी। - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के एक दिन बाद मंगलवार को उनका पुराना सरकारी बंगला उन्हें वापस आवंटित कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, संसद की आवास संबंधी समिति ने इस पर मुहर लगा दी है। राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन स्थित उनका पुराना बंगला फिर से आवंटित किया गया है। इस बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है।

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कांग्रेस नेता के करीबी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी को संपदा कार्यालय से आवास आवंटित किए जाने की आधिकारिक पुष्टि प्राप्त हो गई है। उन्हें 12 तुगलक लेन स्थित बंगले की पेशकश की गई है। यह उन्हें पहले भी आवंटित किया गया था। इसमें कांग्रेस सांसद को आठ दिन में जवाब देने को कहा गया है।

इससे पहले 'मोदी उपनाम' टिप्पणी मामले में चार अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी कर उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद सोमवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी बहाल कर दी गई थी।
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नियम के मुताबिक, उन्हें टाइप-VII आवास आवंटित हो सकता है। दरअसल, वर्तमान में आठ तरह के सरकारी आवासों की श्रेणियां हैं यानी एक से आठ। केंद्रीय मंत्रियों को टाइप-VIII आवास मिलता है जो सबसे बड़ी श्रेणी है। टाइप-V और टाइप-VII आवास लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को आवंटित किए जाते हैं। बाकी अन्य श्रेणियों के आवास शासकीय कर्मियों को आवंटित किए जाते हैं। राहुल गांधी संसद में तीन बार कार्यकाल पूरा कर चुके हैं इसलिए वह टाइप-VII बंगले के लिए पात्र हैं। 

27 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना आधिकारिक आवास खाली करने को कहा था। इसके बाद कांग्रेस नेता ने 22 अप्रैल को अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया था। बंगला खाली करते वक्त उन्होंने कहा था कि यह सच बोलने के लिए चुकाई गई कीमत है। इसके बाद राहुल 10 जनपथ पर अपनी मां के आवास पर रहने आ गए। अभी भी वह अपनी मां के साथ रह रहे हैं। 

2024 लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे?
सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल को मिली राहत फौरी है। कोर्ट ने मामले को खारिज नहीं किया गया, बल्कि सजा पर रोक लगाई है। अब मामले में नए सिरे से सुनवाई होगी। अगर ऊपरी कोर्ट भी राहुल को इस मामले में दो साल की सजा सुनाता है तो राहुल चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। वहीं, कोर्ट से बरी होने या दो साल से कम सजा मिलने पर राहुल चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि, ये फैसला कब तक आएगा ये देखना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट का फैसला 2024 के चुनाव के बाद आए। ऐसे में राहुल 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं।

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