नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर शिकंजा कसता जा रहा है। आयकर विभाग ने नेशनल हेराल्ड पर 250 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अब दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस पर जब्ती की तलवार भी लटकती नजर आ रही है। इस बीच राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के लेनदेन से संबंधित कर निर्धारण की फाइल को फिर से खोलने के लिए आयकर अधिकारियों के आदेश को चुनौती दी है।
आयकर विभाग ने कोर्ट को बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को 99 करोड़ रुपये दिए थे। साथ ही राहुल गांधी ने जानबूझकर यंग इंडिया के डायरेक्टर होने की बात छुपाई। वहीं, राहुल गांधी के वकील ने अदालत से मामले को प्रकाशित करने से मीडिया को रोकने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया।
बता दें कि भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध ढंग से उपयोग कर रहा है जिसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। इस मामले में उन्होंने 2012 में कोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद 26 जून, 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश दिए थे। हालांकि यह आदेश अभी तक कोर्ट में लंबित है।
एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, शहरी विकास मंत्रालय ने नेशनल हेराल्ड हाउस को जब्त करने को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। इससे पहले आयकर विभाग ने दोनों के खिलाफ 250 करोड़ रुपये के जुर्माने का भी नोटिस जारी किया था। हालांकि राहुल और सोनिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है।