अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा सोशल मीडिया पर ट्वीट पर रोक लगाने के संबंध में जिरह के लिए 8 जनवरी 2019 की तारीख मुकर्रर की है। याचिका में कांग्रेसी नेता ने सुब्रमण्यम स्वामी पर ट्वीट करके अदालत की कार्यवाही प्रभावित करने की बात कही है।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और मामले में एक आरोपी मोतीलाल वोरा की तरफ से दायर याचिका पर कोई आदेश देने का फैसला मामले की अगली सुनवाई तक टाल दिया। वोरा ने याचिका में स्वामी को मामले में ट्वीट करने से रोकने का अनुरोध किया था।
याचिका में वोरा ने आरोप लगाया कि स्वामी अपने ट्वीट के जरिये अदालत की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने से उनपर रोक लगाने की मांग की। वहीं इस मामले में भाजपा नेता सुब्रण्यम ने आरोपों से इनकार करते हुए जोर देकर कहा कि उन्हें ट्वीट करने का पूरा अधिकार है।