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Rashmi Shukla Case: कोर्ट ने पुलिस को आगे की जांच करने का निर्देश दिया, फोन टैपिंग से जुड़ा है मामला

Wed, 21 Dec 2022 11:06 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

बंडगार्डन पुलिस थाने में शुक्ला के खिलाफ फरवरी 2022 में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 26 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, जब शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन (महा विकास आघाडी) की महाराष्ट्र में सरकार थी।
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आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला - फोटो : ANI
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विस्तार
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पुणे की एक कोर्ट ने पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ कथित फोन टैपिंग मामले की आगे की जांच के लिए  निर्देश दिया है। इससे पहले पुलिस ने साक्ष्य के अभाव का हवाला देते हुए मामला बंद करने का अनुरोध किया था। रश्मि शुक्ला पर कांग्रेस नेता नाना पटोले के फोन की अवैध टैपिंग करने का आरोप है।

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मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोर्ट ने पुलिस को दो आरोपों पर मामलों की आगे की जांच करने और एक रिपोर्ट फिर से सौंपने का निर्देश दिया है। हम आवश्यक जांच करेंगे और एक रिपोर्ट फिर से सौंपेंगे। हालांकि, उन्होंने ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया।

बंडगार्डन पुलिस थाने में शुक्ला के खिलाफ फरवरी 2022 में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 26 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, जब शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन (महा विकास आघाडी) की महाराष्ट्र में सरकार थी। आरोप है कि राज्य में पूर्ववर्ती भाजपा नीत सरकार के दौरान पटोले के फोन की उस दौरान अवैध टैपिंग की गई, जब शुक्ला पुणे की पुलिस आयुक्त थीं। पटोले अभी कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख हैं।

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