संविधान का अनुच्छेद 180 (1) राज्यपाल को प्रोटेम स्पीकर (सामयिक अध्यक्ष) नियुक्त करने की शक्ति देता है। यह अनुच्छेद कहता है कि यदि अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो जाती है और पद भरने के लिए कोई उपसभापति नहीं होता है, तो कार्यालय के कर्तव्यों को ''विधानसभा के ऐसे सदस्य द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जिसे राज्यपाल ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है।''
लैटिन भाषा का शब्द है प्रोटेम
प्रोटेम शब्द एक लैटिन वाक्यांश है। यह प्रो और टेम्पोर शब्दों से मिलकर बना उसका छोटा शब्द (शॉर्ट फॉर्म) है। तात्कालिक समय के लिए, अस्थायी या अस्थायी तौर पर उपयोग में लाए जाने से इसका अर्थ या आशय समझा जाता है।