पथानमथिट्टा जिले के कलेक्टर ने बृहस्पतिवार की रात को सबरीमला, निलक्कल और पम्बा क्षेत्रों में निषेधात्मक आदेशों को और चार दिनों के लिए बढ़ा दिया है। कलेक्टर पी बी नूह ने पुलिस आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों पर विचार करने के बाद अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी निषेधात्मक आदेशों की अवधि बढ़ा दी।
धारा 144 के तहत चार या इससे अधिक लोगों के इकट्टा होने पर प्रतिबंध होता है। कलेक्टर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा,‘‘अधिकारियों द्वारा सौंपी गई विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने के बाद निषेधात्मक आदेशों को 26 नवम्बर की मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया गया है।’’