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रेप केस में गायत्री प्रजापति को SC से दोहरा झटका, गिरफ्तारी और FIR पर रोक से इंकार

Mon, 06 Mar 2017 12:59 PM IST
amarujala.com- Presented by: जया पाण्डेय
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रेप के आरोप में फंसे गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। शीर्ष न्यायालय ने गिरफ्तारी और FIR पर रोक से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि अगर प्रजापति को राहत चाहिए तो वो संबंधित कोर्ट में जाएं। वहीं  गायत्री प्रसाद प्रजापति को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक नई योजना बनाई है। 
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सूत्रों के मुताबिक प्रजापति का छोटा बेटा दिल्ली में मौजूद है और वकील के साथ सुनवाई की तैयारी में जुटा हुआ है। पुलिस को प्रजापति के भी दिल्ली में होने का अंदेशा है। पुलिस दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर गायत्री की तलाश कर रही है।

आपको बता दें कि गायत्री प्रसाद प्रजापति उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं और गैंगरेप का केस दर्ज होने के बाद से ही फरार हैं। साथ ही गायत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी गायब बताया जा रहा है। उनकी तलाश में अलग-अलग जगह छापेमारी हो चुकी है मगर पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। 
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सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने गायत्री के खिलाफ आरोपों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (पीसी एक्ट) की धारा सात को बढ़ाने की भी मांग की है। नूतन के अनुसार एफआईआर में गायत्री के खिलाफ बालू खनन के पट्टे का लालच देकर रेप करने का आरोप है। इसके लिए नूतन ने डीजीपी जावीद अहमद व अन्य संबंधित अफसरों को ई-मेल भेजा है।

इस मामले में डीजीपी जावीद अहमद ने बताया कि गायत्री भागा हुआ है इसलिए उसे भगौड़ा ही कहा जाएगा। उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। उन्होंने बताया कि ना सिर्फ लखनऊ पुलिस बल्कि अमेठी पुलिस और एसटीएफ भी गायत्री की तलाश कर रही है। जल्द वह नहीं मिलता तो पुलिस कुर्की की कार्रवाई भी करेगी।
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