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सीएए: पोलैंड के छात्र को नहीं छोड़ना पड़ेगा भारत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र के आदेश को किया रद्द

Thu, 19 Mar 2020 07:04 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ राजधानी कोलकाता में आयोजित रैली में भाग लेने के लिए पोलैंड के छात्र को भारत छोड़ने के केंद्र सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। कामिल सिदेंजस्की पर आरोप है कि उसने यूनिवर्सिटी में सीएए विरोधी रैली में हिस्सा लिया था।

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मामला प्रकाश में आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के फॉरेन रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) ने 14 फरवरी को नोटिस जारी कामिल को तत्काल भारत छोड़ने निर्देश दिया था। कामिल जाधवपुर यूनिवर्सिटी में कम्परेटिव लिटरेचर का छात्र है। एफआरआरओ के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
 

तमिलनाडु में सीएए विरोधी धरना स्थगित

गैर राजनीतिक इस्लामी संगठन तमिलनाडु तौहीद जमात (टीएनटीजे) ने कोरोना वायरस के चलते सीएए विरोधी अपने प्रदर्शन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। यह संगठन संशोधित कानून को वापस लेने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के नजदीक एक महीने से धरना दे रहा है। कोरोना के खतरे को देखते राज्य सरकार ने 31 मार्च तक शैक्षणिक संस्थान, मॉल, थियेटर, पब और स्मीमिंग पूल बंद रखने का निर्देश दिया है। 

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