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नए भगोड़ा अपराधी कानून के तहत नीरव मोदी और चौकसी को समन, कोर्ट के सामने होना होगा पेश

Thu, 26 Jul 2018 08:03 PM IST
एजेंसी, मुंबई
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नीरव मोदी और मेहुल चोकसी
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पीएमएलए कोर्ट ने बृहस्पतिवार को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत समन जारी किया है। 

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पंजाब नेशनल बैंक के 14000 करोड़ रुपये के घपले मामले में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर नीरव को 25 सितंबर और चोकसी को 26 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया।  

ईडी ने हाल ही में कोर्ट से हीरा कारोबारियों को भगोड़ा अपराधी करार देने और मामले में 3500 करोड़ कीमत की संपत्ति जब्त करने देने की मांग की थी। ईडी ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्डिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत विशेष कोर्ट के सामने दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं।
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 राज्यसभा ने बुधवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल को पारित किया था जबकि लोकसभा 19 जुलाई को ही इसे पारित कर चुका है। इस महीने की शुरुआत में एजेंसी ने शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ भी ऐसी ही याचिका दायर की थी। 

बैंकों का 9000 करोड़ नहीं चुकाने के मामले में माल्या को 27 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का समन जारी हुआ है।   

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