महाराष्ट्र में मुंबई स्थित एक विशेष पीएमएलए अदालत ने 4300 करोड़ रुपये के पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में वीवा समूह के एमडी मेहुल ठाकुर और सीए मदन चतुर्वेदी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
विशेष जज अभिजीत नंदगांवकर ने 8 अप्रैल को इन दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं। आदेश की विस्तृत प्रति शुक्रवार को मुहैया कराई गई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 23 जनवरी को ठाकुर और चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया था और ये दोनों अभी आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
बता दें इससे पहले भी ईडी ने पालघर जिले के वसई और विरार में समूह के पांच ठिकानों पर छापा मारा था। इसके अलावा मुंबई के कुछ ठिकानों को भी खंगाला था। ईडी ने 73 लाख रुपये की नकदी, कुछ डिजिटल दस्तावेज बरामद किए थे।
ईडी के अधिकारियों ने बताया था कि गिरफ्तार दोनों अधिकारियों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें चार दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। ईडी इस मामले में आरोपी कंपनी एचडीआईएल और कुछ अन्य लोगों के जरिए वीवा समूह के खातों में फंड स्थानांतरण की जांच कर रही है और कंपनी के ठिकानों पर छापा मार कर साक्ष्य जुटाए गए थे।