कोरोना वायरस महामारी के दौरान बंद की अवधि में बिना किसी बाधा के मांस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। हालांकि बाद में यह याचिका वापस ले ली गई।
याचिका में दिल्ली सरकार और पूर्वी दिल्ली नगम निगम (ईडीएमसी) को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वह केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक दूरी और अन्य नियमों का पालन करते हुए इस दिशा में चरणबद्ध तरीके से कदम उठाएं। इसमें गाजीपुर के बूचड़खाने को खोलना भी शामिल था।
याचिकाकर्ता ऋषभ भार्गव ने इस मामले में थोड़ी बहस के बाद इसे वापस लेने का अनुरोध किया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की एक पीठ ने कहा कि याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि इसे वापस ले लिया और इसका निस्तारण कर दिया गया।
बता दें कि कोरोना वायरस के चलते दिल्ली में दो मरीजों की मौत हुई है। इस खतरनाक वायरस से अब तक यहां 56 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को 125 नए मरीज भी सामने आए। इसी के साथ दिल्ली में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3439 हो गई। 29 अप्रैल को 14 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। अब तक 1092 मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है।
वहीं, देशभर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1718 नए मामले सामने आए हैं और 67 लोगों की मौत हो गई है।
इसके बाद देशभर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 33,050 हो गई है, जिसमें 23,651 सक्रिय हैं, 8,325 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1074 लोगों की मौत हो चुकी है।