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MLA-MP की क्वालिफिकेशन तय करना संसद का काम, हमारा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Mon, 17 Jul 2017 12:48 PM IST
amarujala.com- presented by: मनीष कुमार
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सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को लेकर जवाब मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मामला उनके अंडर नहीं आता है, ये संसद का काम है और इस पर वो ही कानून बना सकती है।
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  Supreme Court dismissed PIL seeking a minimum qualifications for being a legislator. — ANI (@ANI_news) July 17, 2017   While passing the order SC said, it is not under our preview, Parliament can make any rule in this regard. — ANI (@ANI_news) July 17, 2017
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