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SC: खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति बदलने की मांग वाली याचिका खारिज, कहा- यह प्रचार हित से ज्यादा कुछ नहीं

Tue, 16 Sep 2025 05:17 PM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

राकेश दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में छतरपुर जिले के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की सात फुट ऊंची क्षतिग्रस्त मूर्ति को बदलने और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी। 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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मध्य प्रदेश के खजुराहो में यूनेस्को की विश्व धरोहर जवारी मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की सात फुट ऊंची मूर्ति को बदलने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका  में प्रचार हित से ज्यादा कुछ नहीं है। 
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मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने राकेश दलाल की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में छतरपुर जिले के जावरी मंदिर में क्षतिग्रस्त मूर्ति को बदलने और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की मांग की थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह विशुद्ध रूप से प्रचार हित याचिका है...जाइए और स्वयं देवता से कुछ करने के लिए कहिए। यदि आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं तो आप प्रार्थना करें और कुछ ध्यान करें।

पीठ ने कहा कि यह मुद्दा पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकार क्षेत्र में आता है।  एएसआई ऐसा करने की अनुमति देगा या नहीं... इसमें कई मुद्दे हैं। इस बीच अगर आपको शैव धर्म से कोई आपत्ति नहीं है तो आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं... वहां एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, जो खजुराहो के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। 
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याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मूर्ति का सिर जीर्ण-शीर्ण हो चुका है। उन्होंने अदालत से इसके पुनर्निर्माण की अनुमति देने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। दलाल की याचिका में मूर्ति को बदलने या पुनर्निर्माण के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और एएसआई को इस मामले में कई बार ज्ञापन दिया गया था। लेकिन कुछ नहीं हुआ।
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