शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी पीटर मुखर्जी ने मंगलवार को यहां एक विशेष सीबीआई अदालत के सामने आवेदन दायर करके अपने बैंक लॉकर के परिचालन की अनुमति मांगी ताकि वह तलाक अर्जी की रजामंदी शर्तों के अनुसार पत्नी इंद्राणी को उनके आभूषण सौंप सकें। यह आवेदन विशेष अदालत के न्यायाधीश जे सी जगदाले के सामने दायर किया गया जो इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं।
वर्ष 2012 के हत्या मामले में मुख्य आरोपी पीटर और इंद्राणी ने सितंबर में हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत बांद्रा परिवार अदालत में तलाक की अर्जी दायर की थी। शीना, इंद्राणी के पिछले रिश्ते से जन्मी बेटी थी। पीटर की याचिका में कहा गया कि पीटर और इंद्राणी द्वारा रजामंदी की शर्तों के अनुसार, वे अपने विवाद को आपसी सहमति से सुलझाएंगे और एक दूसरे के सामान लौटाएंगे।
इसमें कहा गया कि पीटर को इंद्राणी का वह सामान भी लौटाना होगा जो उपनगर वरली के एक बैंक में उनके लॉकर में मौजूद हैं। इसमें कहा गया कि पीटर ने अदालत से जेल अधिकारियों को यह निर्देश देने का आग्रह किया कि बैंक जाने और लॉकर का परिचालन करने की व्यवस्था की जाए। उनके वकील भरत बदामी ने मंगलवार को कहा कि सीबीआई 30 नवंबर को पीटर की याचिका पर अपना जवाब देगी।
पीटर फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। अभियोजन के अनुसार, इंद्राणी ने उनके पूर्व पति संजीव खन्ना की मदद से अप्रैल 2012 में मुंबई में शीना (24) की कथित रूप से हत्या कर दी थी।