राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची में छूटे लोगों को विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) के सामने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है। दरअसल एनआरसी में छूटे हुए नामों के कारणों संबंधी सर्टिफिकेट जारी करने का काम संबंधित प्रशासन द्वारा अभी शुरू किया जाना है। सर्टिफिकेट के आधार पर ही पीड़ित विदेशी न्यायाधिकरण में जाकर एनआरसी में उसके नाम न होने को चुनौती दे सकता है।
केंद्र के दिशा-निर्देशों के मुताबिक 31 अगस्त को प्रकाशित अंतिम एनआरसी में जिनके नाम नहीं हैं उनके पास 120 दिनों के अंदर विदेशी न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं। इसके लिए 300 विदेशी न्यायाधिकरण खोले गए हैं।
एक अधिकारी के मुताबिक क्योंकि एनआरसी अथॉरिटी को नाम छूटने संबंधी कारणों का सर्टिफिकेट जारी करने का काम अभी तक शुरू नहीं किया है ऐसे में एनआरसी संयोजक सुप्रीम कोर्ट में जाकर अतिरिक्त समय की मांग कर सकता है।