मुंबई में मेडिकल की छात्रा डॉ पायल तड़वी हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले मंगलवार (30 जुलाई) तक स्थगित कर दी है। कोर्ट ने जमानत याचिका की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का भी आदेश दिया है।
बता दें कि 26 साल की तड़वी ने 22 मई को टोपीवाला मेडिकल कॉलेज से जुड़े बीवाईएल अस्पताल के हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मां ने तीनों सीनियरों के खिलाफ पुलिस में उत्पीड़न और जाति आधारित भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
पायल, तड़वी भील मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती थी और उसे अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे से दाखिला मिला था। इस मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साईं ने कहा था कि जांच में कई खामियां हैं।
उन्होंने कहा था, 'कॉलेज के डीन पायल के शव को कमरे से हटाने और पुलिस की अनुपस्थिति में आपातकालीन विभाग में ले जाने के लिए अधिकृत नहीं है। कमरे को तुरंत सील भी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जांच हुई है वह प्रोटोकॉल के तहत नहीं है।'