पासपोर्ट बनवाने में आपको अब माता-पिता या पति सभी का नाम देना अनिवार्य नहीं होगा। अगर पासपोर्ट संबंधी नियमों में सुधार के लिए बनी समिति की सिफारिशों को मान लिया गया तो केवल मां के नाम और पते की जानकारी देने पर पासपोर्ट बन जाएगा। विदेश मंत्रालय अगर कमेटी के सुझाव मानता है तो पासपोर्ट बनवाने के लिए नियम आसान होंगे और पुलिस वेरिफिकेशन केवल 2 दिनों के भीतर ही पूरी हो जाएगी।
पासपोर्ट बनवाने में पुलिस वेरिफिकेशन काफी समय लेती है। महिलाओं की भी मांग थी कि पासपोर्ट आवेदन में पति के नाम की अनिवार्यता समाप्त की जाए। एक फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट भी कह चुका है कि पासपोर्ट के आवेदन के लिए मां का नाम पर्याप्त होगा। आवेदन में पति या पिता की अनिवार्यता को कोर्ट ने गैरजरूरी बताया था।
पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी आसान
पुलिस वेरिफिकेशन को आसान बनाने के लिए विदेश मंत्रालय एम पासपोर्ट ऐप की शुरुआत की है। इस एप से पुलिस ऑफिसर आवेदक के घर से ही वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इससे वेरिफिकेशन में लगने वाला समय कम हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक यह व्यवस्था देशभर में लागू हो जाएगी।