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संसदीय समिति की सिफारिश: सीबीआई को और ताकतवर बनाने के लिए नया कानून लाए सरकार

Wed, 17 Mar 2021 02:57 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली

सार

  • स्थायी समिति ने संसद में रखी अपनी रिपोर्ट, कहा-राज्यों की सहमति के अभाव में जांच बाधित।
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सीबीआई - फोटो : ANI
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विस्तार
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एक संसदीय समिति ने मंगलवार को संसद में रखी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सीबीआई को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए सरकार को नया कानून लाने की जरूरत है। समिति ने यह सिफारिश तब की, जब सीबीआई ने उससे कहा कि कई राज्य आम सहमति से उसकी जांच से पीछे हट जाते हैं। इससे जांच बाधित होती है। यह खास तौर से उन राज्यों में होता है, जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार होती है। 

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कार्मिक, लोक शिकायत और कानून व न्याय पर बनी संसद की स्थायी समिति के समक्ष सीबीआई ने अपनी चिंता जताते हुए कहा, वह राज्य सरकारों की आम सहमति के अभाव में संबंधित राज्यों में नए मामलों की जांच करने में असमर्थ है। खासकर से बैंक धोखाधड़ी या आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार के मामलों में, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे मामलों में आम जनता के पैसों का बडे़ पैमाने पर दुरुपयोग या मुख्य रूप से आपराधिक कदाचार और केंद्र सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों की संलिप्तता के आरोप होते हैं। समिति ने सीबीआई की चिंता को जायज ठहराया।

आठ राज्यों ने सीबीआई को दी सहमति वापस ली
आठ राज्यों, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और पंजाब ने सीबीआई को जांच के लिए दी अपनी सहमति वापस ले ली। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा छह कहती है कि किसी राज्य में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से सहमति लेने की जरूरत होगी।
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सीबीआई में 1,377 पद खाली
भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने यह भी कहा कि 31 जनवरी, 2021 तक 7,273 रिक्तियों की क्षमता के मुकाबले 1,377 पद खाली चल रहे हैं। जांच एजेंसी में कई पदों पर डेप्यूटेशन पर अधिकारियों को लाया गया है, इसलिए यहां पर हमेशा पद खाली ही रहते हैं।

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