भुवनेश्वर में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने आय से अधिक संपत्ति रखने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओडिशा के पूर्व बीजेडी विधायक अनम नाइक के खिलाफ ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। एजेंसी ने शनिवार को दी जानकारी में कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत 31 मार्च को अदालत में शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें 1.52 करोड़ रुपये की संपत्तियों की जब्ती के साथ आरोपी को सजा दिलाने की बात कही गई थी।
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प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि अदालत ने 13 अप्रैल को चार्जशीट का संज्ञान लिया। नाइक के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी 2020 में ओडिशा पुलिस सतर्कता ब्यूरो की तरफ से कोरापुट के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।
"अनम नाइक ने अपनी अवैध आय का निवेश किया, जो उनकी आय के स्रोत से अधिक थी। नाइक ने विभिन्न अचल संपत्तियों, अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक निवेश करने कर अपनी आय को छिपाने का आरोप लगाया गया है।" पिछले साल भी नाइक की 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।