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Odisha Updates: 2023 में एक दिन में सात दुष्कर्म और तीन हत्याएं हुईं; सुभद्रा योजना के लिए टोल-फ्री नंबर जारी

Sat, 31 Aug 2024 12:33 AM IST
दीपक कुमार शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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ओडिशा विधानसभा में शुक्रवार को एक श्वेत पत्र पेश किया गया, जिसके अनुसार, ओडिशा में 2023 के दौरान एक दिन में कम से कम सात दुष्कर्म के मामले और तीन हत्याएं दर्ज की गईं। विधानसभा के सदस्यों के बीच गृह विभाग द्वारा प्रसारित श्वेत पत्र में कहा गया है कि पूर्वी राज्य में 2023 में 2826 दुष्कर्म के मामले और 1362 हत्या के मामले देखे गए। इसमें यह भी कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध शाखा (सीएडब्ल्यू और सीडब्ल्यू) भुवनेश्वर में काम कर रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 619 पुलिस स्टेशनों पर महिला और बाल डेस्क स्थापित किए। वहीं, वर्ष 2023 में ओडिशा पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत 1868 मामले दर्ज किए और 2410 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान कुल 2348 साइबर अपराध दर्ज किए गए।

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सुभद्रा योजना के लिए टोल-फ्री नंबर जारी
ओडिशा सरकार ने 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं के कल्याण के लिए एक प्रमुख योजना सुभद्रा योजना के लाभार्थियों की मदद के लिए शुक्रवार को एक टोल-फ्री नंबर जारी किया। सरकार ने यह भी कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता और सामुदायिक संसाधन व्यक्ति अब सुभद्रा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत लाभार्थी महिला को पांच साल तक प्रति वर्ष 10000 रुपये मिलेंगे। महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यू एंड सीडी) विभाग ने 17 सितंबर को राज्य में योजना शुरू करने से पहले टोल-फ्री नंबर (14678) जारी किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लोग सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच नंबर पर कॉल करके सुभद्रा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 
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डकैती के दौरान महिला से दुष्कर्म के आरोप में दो को आजीवन कारावास
ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने 2018 में डकैती के दौरान एक महिला से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार नायक ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है।

8 सितंबर, 2018 को बैसिंगा थाना क्षेत्र के एक गांव में चार लोगों ने एक घर में डकैती की। उन्होंने एक महिला के साथ यह धमकी देकर दुष्कर्म भी किया कि वे उसके 7 वर्षीय बेटे को मार देंगे। डकैतों ने अपने मोबाइल से इस कृत्य की तस्वीरें भी लीं। विशेष लोक अभियोजक मनरंजन पटनायक ने कहा फैसला 10 गवाहों के बयान और कई दस्तावेजों पर आधारित था।
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