ओडिशा सरकार को लाइसेंसधारक शराब विक्रेताओं को अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य में शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दे दी है। राज्य में तत्काल प्रभाव से आउट स्टिल (ओएस) शराब और ईएनए आधारित देशी शराब (सीएल) की होम डिलीवरी की अनुमति मिल गई है। सरकार ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी लॉकडाउन आदेशों के अनुपालन के अधीन सुबह सात से शाम छह बजे के बीच शराब की होम डिलीवरी की जा सकती है।