अप्रवासी भारतीय तथा विदेश गए हुए भारतीय नागरिकों को पुराने नोटों और हवाईअड्डे पर सीमाशुल्क अधिकारियों से लेना हो प्रमाण पत्र। अप्रवासी भारतीय तथा विदेश गए हुए भारतीयों को तीन से छह महीने की मिली मोहलत में 25 हजार रुपये तक के पुराने नोट बदलवाने के लिए हवाईअड्डे पर सीमाशुल्क अधिकारियों को दिखाकर इसका प्रमाण लेना होगा।
वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना में सोमवार को इसकी जानकारी दी गई है। इसके अनुसार रिजर्व बैंक की चुनिंदा शाखाओं में ही पुराने नोटों को बदला जा सकेगा। बैंकों एवं डाकघरों में नोट बदलने की 50 दिवसीय अवधि 30 दिसंबर को खत्म होने के बाद सरकार ने विदेश घूम रहे भारतीय नागरिकों तथा अप्रवासी भारतीयों को मोहलत दी गयी है। विदेश घूम रहे भारतीयों के लिए यह मोहलत 31 मार्च तक की तथा अप्रवासी भारतीयों के लिए 30 जून तक है।
भूटान और नेपाल से लौट रहे लोगों के लिए पुराने नोट रखना मान्य नहीं है। सरकार ने कहा कि इन नागरिकों को हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारी के पास उपलब्ध एक घोषणापत्र के जरिये पुराने नोटों की जानकारी देनी होगी तथा उसपर सीमा शुल्क अधिकारी की मुहर लगवानी होगी। रिजर्व बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर मुहर लगी घोषणापत्र दिखाकर ये नागरिक पुराने नोट बदल सकेंगे।