नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी एनआरआई अब भारतीय केंद्र सरकार के विभागों से प्रशासन से संबंधित जानकारी के लिए आरटीआई में आवेदन नहीं कर सकते हैं। बुधवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी गई।
लोकसभा में कहा गया कि केवल भारत के नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत जानकारी का अधिकार है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि गैर-निवासी भारतीय आरटीआई दाखिल करने के लिए योग्य नहीं हैं।