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सड़कों पर चलना सुरक्षित होगा, बस-ट्रक में लागू होगा वैश्विक सुरक्षा मानक: केंद्र सरकार

Sun, 13 Sep 2020 02:38 AM IST
Kuldeep Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सड़क पर सफर को सुरक्षित बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों में केंद्र सरकार ने एक और पायदान ऊपर चढ़ ली है। अब देश में ट्रांसपोर्ट वाहन यानी बस-ट्रक आदि के लिए विभिन्न प्रकार के वैश्विक सुरक्षा और उत्सर्जन मानक लागू करने की तैयारी कर ली गई है। इस प्रक्रिया से जुड़े लोगों का कहना है कि साल 2023 तक देश के अंदर ट्रांसपोर्ट वाहनों में स्टेंडर्ड ऑफ इलेक्ट्रानिक स्टेबिल्टिी कंट्रोल सिस्टम्स (ईएससी) एंड ब्रेक असिस्ट सिस्टम्स से लेकर विकसित देशों के भारी वाहनों की तरह कई और सुधार को अनिवार्य बनाया जाएगा।

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इलेक्ट्रानिक ब्रेक सिस्टम समेत करने होंगे कई सुधार, विकसित देशों के वाहनों के बराबर दिखेंगे भारतीय ऑटोमोबाइल
दरअसल, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए विकसित देशों में जो रेगुलेशन लागू हैं, सरकार वैसे ही रेगुलेशन भारत मे भी लागू करना चाहती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को कहा, सरकार ने ट्रांसपोर्ट वाहनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्सर्जन व सुरक्षा मानक लागू करने के लिए एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम तैयार किया है। सरकार ने देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान बढ़ाने और उसे विकसित करने के लिए एक लंबे समय का नियामक रोडमैप तैयार किया है।

इसके लिए मंत्रालय अगले दो साल में कुछ खास टाइप के वाहनों में ईएससी लागू कराने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है। इसका ड्राफ्ट पिछले साल ही जारी किया जा चुका है, जिसमें वाहनों के अंदर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स, एयर बैग्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम्स, रिवर्स पार्किंग असिस्ट और क्रैश स्टेंडर्ड फीचर लगाने के आदेश हैं। इसे अप्रैल 2023 से लागू करने की योजना है। बता दें कि बसों के लिए ईएससी से जुड़ी अधिसूचना पिछले साल ही जारी हो चुकी है।
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लगातार कदम उठा रही है सरकार
केंद्र सरकार सड़क परिवहन को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसके लिए मोटर वाहन कानून में संशोधन करने के अलावा सड़कों के ब्लैक स्पॉट की पहचान कराकर उनकी तकनीकी खामी को दूर कराया जा रहा है। साथ ही कुछ खास श्रेणी के वाहनों में टायर प्रेशर मॉनीटरिंग सिस्टम लगाने को अक्टूबर 2020 से अनिवार्य होने की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। हाल ही में मंत्रालय ने वाहनों के आकार और कलपुर्जों के निर्माण से संबंधित सुरक्षा मानकों को लेकर भी अधिसूचना जारी की है। इसी तरह दुपहिया वाहनों में साइड स्टैंड और फुट रेस्ट लगाने को भी अनिवार्य किए जाने की अधिसूचना जारी हो चुकी है।

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