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सभी राज्यों में कार्ड फॉरमेट में बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दस्तावेज

Fri, 08 Mar 2019 05:37 AM IST
Avdhesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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आम आदमी की जिंदगी को ‘पेपरलैस’ बनाने की कवायद के तहत सरकार ने तय किया है कि पूरे देश में अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) कागज पर जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि ये दोनों कागजात अब पूरे देश में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले प्लास्टिक कार्ड के रूप में दिए जाएंगे। 

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को अपनी तरफ से अधिसूचित किए गए नए मानकों की जानकारी दी। मंत्रालय की तरफ से बतया गया कि राज्यों को ये दोनों कागजात कार्ड फॉर्मेट में जारी करने की अनुमति दे दी गई है। ये कार्ड पीवीसी या पॉली कार्बोनेट के बने होंगे। इसके लिए सभी राज्यों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है, जिससे पूरे देश में एक ही तरह के ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी जारी किए जाएंगे। बता दें कि हाल ही में मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट से जुड़े कागजातों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयोग किए जाने को मान्यता देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में भी संशोधन किया था।

ब्योरा कैसे दर्ज होगा, ये राज्य तय करेंगे

केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, राज्यों को इस बात की छूट दी गई है कि कार्ड फॉर्मेट वाले लाइसेंस या आरसी में वह उस आदमी या वाहन का ब्योरा किस तरह दर्ज करेगा। एटीएम कार्ड की तरह दिखने वाला यह कार्ड भी चिप आधारित स्मार्ट कार्ड हो सकता है या इसमें क्यूआर कोड जैसा कांटेक्ट-लैस फीचर भी जोड़ा जा सकता है। इससे आसानी के साथ परिवहन विभाग के सारथी सॉफ्टवेयर (वाहन डाटाबेस) से जुड़कर उस कार्ड पर दर्ज सूचनाओं का सत्यापन किया जा सकेगा।

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