मुस्लिम पर्व-त्योहारों पर प्रधानमंत्री ने कब-कब बधाई दी या नहीं, इसके बारे में आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना पीएमओ से तय वक्त में नहीं देने पर केंद्रीय सूचना आयोग 30 अगस्त को सुनवाई करेगा। आयोग ने पीएमओ के अधिकारी और आरटीआई कार्यकर्ता को सुनवाई के लिए बुलाया है।
बरेली के आरटीआई कार्यकर्ता मोहम्मद खालिद जिलानी एडवोकेट ने 23 अगस्त 2015 को तीन बिंदुओं पर पीएमओ से सूचना मांगी थी कि नरेंद्र मोदी ने पीएम का पद संभालने के बाद अभी तक सभी धर्मों के कौन-कौन से त्योहारों पर बधाई संदेश दिए। दूसरी सूचना मांगी थी कि पीएम ने 2014 में ईद, बकरीद, 2015 में बारावफात, ईद के मौके पर बधाई संदेश दिए या नहीं और तीसरी सूचना मांगी थी कि पीएम ने 2014, 2015 में किस किस रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत की।
इस पर पीएमओ की तरफ से 2 दिसंबर 15 को सिर्फ एक सूचना का जवाब दिया गया। जिसमें बताया गया कि पीएम किसी रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए। केंद्रीय सूचना आयोग ने समय से सूचना नहीं देने पर मामले की सुनवाई का निर्णय लिया है।