केंद्र सरकार ने सभी तरह के फेस मास्क, पीपीई किट और फेस शील्ड के निर्यात पर लगने वाले हर तरह के शुल्क से छूट दी है। इसके लिए सरकार ने अपनी निर्यात नीति में संशोधन किया है। विदेश व्यापार महानिदेशक ने मंगलवार को बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी की।
सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस साल 31 जनवरी से इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही सरकार ने एन-95, एफएफपी-2 और चिकित्सीय चश्मों के निर्यात को भी मंजूरी दी है। इसमें फेस मास्क और चिकित्सीय चश्मों के निर्यात की सीमा निर्धारित होगी। इसमें चिकित्सीय काम में आने वाले चश्मे के निर्यात के लिए 20 लाख यूनिट तक की अनुमति दी गई है।
इसी क्रम में एन-95 और एफएफपी-2 मास्क के निर्यात के लिए 50 लाख यूनिट की सीमा तय की गई है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म में साझा की है। उन्होंने कहा की आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार हो रही है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दो तिहाई सर्जिकल मास्क और 50 लाख एन-95 मास्क हर महीने निर्यात किए जाएंगे