500-1000 रुपए के पुराने नोटों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने शुक्रवार (3 नवंबर) को कहा कि जो लोग नोटबंदी के वक्त पुराने नोट जमा नहीं करवा पाए थे और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है उनपर सरकार कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं लेगी।
नोटबंदी की सालगिरह करीब नोटों की जांच का काम अधूरा
दरअसल, सुधा मिश्रा नाम की महिला और उनके जैसे 13 और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि वे लोग नोटबंदी के वक्त अलग-अलग कारणों से पुराने नोट जमा नहीं करवा पाए थे। सभी ने पूछा था कि अब उनका और उनके नोटों का क्या होगा? इसपर सुप्रीम कोर्ट ने सभी 14 याचिका की सुनवाई पूरी कर कहा कि जमा करवाने के लिए उन्हें संवैधानिक पीठ के पास याचिका दायर करनी होगी।
सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के नोटबंदी के फैसले की समीक्षा के साथ-साथ उन याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा जिसमें पुराने नोटों को जमा करवाने से संबंधित बातें होंगी।