दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को एक दोषी पवन गुप्ता के पिता हीरालाल की याचिका खारिज कर दी। हीरालाल ने लोवर कोर्ट में निर्भया मामले के एकमात्र गवाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे कोर्ट ने छह जनवरी को खारिज कर दिया था।
ऐसे में याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जज एके जैन ने अंतत: इसे भी खारिज कर दिया। बता दें कि हीरा लाल ने गवाह और निर्भया के दोस्त पर पैसे लेकर चैनलों को इंटरव्यू देने का आरोप लगाते हुए उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे।
न्यायपालिका पर पूरा भरोसा
फांसी टालने के सभी पैंतरे नाकाम होंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है। - निर्भया की मां