फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एनआईए कोर्ट ने 2016 के आईएस आतंकी साजिश मामले में छह को ठहराया दोषी

Mon, 25 Nov 2019 08:50 PM IST
Mohit Mudgal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
विज्ञापन
एनआईए कोर्ट ने सोमवार को केरल और अन्य पड़ोसी राज्यों में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में छह लोगों को दोषी ठहराया है। इन लोगों को 2016 में आईएस आतंकी साजिश मामले में गिरफ्तार किया गया था। विशेष जज पी कृष्णाकुमार ने मनसईद महमूद, स्वालिह मोहम्मद, राशिद अली, रमशाद, साफवान और मुइनुद्दीन को दोषी करार दिया जबकि जासिम एनके को बरी कर दिया गया है।
विज्ञापन


इन छह लोगों को गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अक्तूबर 2016 में केरल में कन्नूर जिले के कनकमाला में आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट (आईएस) के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। ये सभी विदेशी पर्यटकों, राजनीतिज्ञों, पुलिस अधिकारियों और जजों समेत प्रभावशाली हस्तियों के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। 
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें