फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सीएए विरोधी हिंसक आंदोलन: विधायक अखिल गोगोई सभी आरोपों में बरी, एनआईए अदालत ने सुनाया फैसला

Thu, 01 Jul 2021 01:26 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

असम के शिवसागर से विधायक अखिल गोगोई पर दिसंबर 2019 में सीएए विरोधी हिंसक आंदोलन में कथित भूमिका का आरोप था, लेकिन एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया ।  
विज्ञापन
अखिल गोगोई (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

असम के शिवसागर से विधायक को एनआईए से बड़ी राहत मिली है। विशेष एनआईए अदालत ने  विधायक अखिल गोगोई को सीएए विरोधी हिंसक आंदोलन में कथित भूमिका में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। आरोपों  से मुक्त होने के बाद बृहस्पतिवार को जेल से रिहा हो सकते हैं। विशेष एनआईए अदालत ने उन्हें और उनके तीन साथियों को दिसंबर 2019 में असम में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक आंदोलन में कथित भूमिका के लिए यूएपीए के तहत सभी आरोपों से बरी किया है। 
विज्ञापन


गोगोई और उनके साथी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून, 1967 के तहत दो मामलों में आरोपी थे। निर्दलीय विधायक और उनके दो अन्य साथियों को पहले मामले में 22 जून को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रांजल दास ने चांदमारी मामले के संबंध में गोगोई और उनके तीन साथियों धिरज्या कुंवर, मानस कुंवर और बीटू सोनोवाल पर आरोप तय नहीं किए। इस मामले में उनपर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप था।

आज जेल से हो सकते हैं रिहा
एनआईए हिंसक प्रदर्शनों में गोगोई और उनके साथियों की कथित भूमिका से संबंधित दोनों मामलों की जांच कर रही थी। ये मामले पहले चांदमारी और चाबुआ पुलिस थानों में दर्ज किए गए थे। अदालत द्वारा जेल को रिहाई के आदेश जारी किए जाने के बाद गोगोई को रिहा करने की संभावना है। उनके तीन साथी पहले ही जमानत पर बाहर हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें