फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

NHRC: क्रॉसिंग पर ट्रेन-स्कूल वैन की टक्कर मामले में एनएचआरसी सख्त; रेलवे-तमिलनाडु सरकार और DGP को थमाया नोटिस

Thu, 17 Jul 2025 02:05 PM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

एनएचआरसी ने कुड्डालोर जिले में एक यात्री ट्रेन से वैन के टकराने से हुई तीन स्कूली छात्रों की मौत के मामले में नोटिस रेलवे बोर्ड, तमिलनाडु सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को जारी किया है। आयोग ने उन्हें अपना जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। 
 
विज्ञापन
NHRC - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

तमिलनाडु के कुड्डालोर में बीती आठ जुलाई को हुए हादसे में एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड तमिलनाडु सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। यहां चेम्मनकुप्पम के पास एक मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही स्कूल वैन को ट्रेन ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में तीन बच्चों की मौत हो गई। जबकि स्कूल वैन चालक समेत 10 बच्चे घायल हो गए थे।

विज्ञापन


राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपनी कार्रवाई को लेकर एक बयान भी जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि उसने मीडिया में चल रही उन खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है जिनमें कहा गया है कि 8 जुलाई को तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एक लेवल क्रॉसिंग पर एक यात्री ट्रेन और एक स्कूल वैन के बीच टक्कर हो गई, जिसमें तीन बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे। 

आयोग ने कहा है कि यह घटना मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेल मंत्रालय, साथ ही तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया गया है। उनसे इस दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के साथ ही विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि इसके लिए आयोग ने सभी पक्षकारों को दो सप्ताह का समय दिया है। 
विज्ञापन


कैसे हुआ था हादसा
बीती आठ जुलाई को चेम्मनकुप्पम के पास ये हादसा तब हुआ जब एक स्कूल वैन रेलवे पटरी पार करने का प्रयास कर रही थी। वैन चालक ने ट्रैक पार करते समय यह नहीं देखा कि ट्रेन आ रही है। इस दौरान चिदंबरम जा रही एक यात्री रेलगाड़ी वैन से टकरा गई। लोगों ने बताया कि दुर्घटना के समय वैन में स्कूली बच्चे और ड्राइवर सवार थे। ट्रेन की टक्कर लगते ही मौके पर चीख पुकार मचने लगी। टक्कर की आवाज सुनकर लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चों को बचाने की कोशिश की। घटना के समय वाहन में चार छात्र और चालक मौजूद थे।

गेटकीपर को गिरफ्तार कर लिया गया
दक्षिणी रेलवे के मुताबिक, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जब वैन पहुंची तो गेट बंद था। हालांकि, वैन चालक ने स्कूल पहुंचने में देरी से बचने के लिए वैन को गेट पार कराने के लिए गेटकीपर से कहा। गेटकीपर ने उसकी बात मान भी ली, जो नियमों और प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। गेटकीपर नियमों के अनुसार गेट नहीं खोल सकता था। गेटकीपर को निलंबित कर दिया गया और सेवा से उसकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस आपराधिक लापरवाही के लिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गेटकीपर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, दक्षिण रेलवे ने यह भी दावा किया है कि रेलवे के पूर्ण वित्त पोषण से गेट पर एक अंडरपास को पहले ही मंजूरी दे दी है, लेकिन पिछले एक साल से जिला कलेक्टर इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं।

सीएम स्टालिन और रेलवे ने किया था मुआवजे का एलान
रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजा देने का एलान किया था। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने छात्रों की मौत पर दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के माता-पिता को 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। इसके अलावा उन्होंने गंभीर रूप से घायल हुए तथा उपचाराधीन लोगों को एक-एक लाख रुपये तथा मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें