भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने शनिवार को मेडिकल ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले टैंकरों और कंटेनरों से पूरे देश में कहीं भी टोल शुल्क नहीं वसूले जाने का आदेश जारी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से एनएचएआई के इस आदेश की जानकारी दी गई।
परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, पूरे देश में कोविड-19 महामारी के चलते मेडिकल ऑक्सीजन की मौजूदा अभूतपूर्व मांग को ध्यान में रखकर इसकी ढुलाई करने वाले कंटेनरों को एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है।
यह व्यवस्था अगले दो माह या आगामी आदेशों तक के लिए लागू रहेगी। एनएचएआई ने यह निर्णय टोल प्लाजा पर ऑक्सीजन टैंकरों को प्राथमिकता वाले वाहनों के तहत सबसे पहले आगे भेजने की व्यवस्था करने के लिए लिया है।