राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए वन भूमि के इस्तेमाल को लेकर हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। अधिकरण ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा गुड़गांव के भोंडसी में नियमों की अनदेखी करते हुए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की।
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा के मुख्य सचिव को तीन महीने के भीतर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होंगी।
पीठ ने कहा, 'आवश्यक अनुमति के बगैर इस तरह वन भूमि का इस्तेमाल गैर-वनीय कार्यों के लिए करके कानून का घोर उल्लंघन किया गया है। कानून के हिसाब से चलने वाली कोई भी सरकार इस तरह की गलतियों को लेकर आंखें मूंदे नहीं रह सकती।'