नेवेली लिग्नाइट पावर प्लांट में विस्फोट
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तमिलनाडु के नेवेली स्थित एनएलसी इंडिया के एक बॉयलर में हुए विस्फोट के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड पर पांच करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया है। एक जुलाई को हुए एक बॉयलर में हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 10 लोग जख्मी हो गए थे।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि घटना में तथ्यों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है और औद्योगिक इकाई 'निरपेक्ष दायित्व' के सिद्धांत पर अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। बुधवार को पारित आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि अंतिम रूप से लंबित अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रत्येक मृतक को 30 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया जाए।
मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के अलावा घायलों को भी मुआवजा दिया जएगा। पीठ ने कहा कि हम सात घायलों के लिए अंतरिम मुआवजे का निर्धारण पहले ही अस्पताल में कर चुके हैं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जिन लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है, उनके लिए अंतरिम मुआवजा एक-एक लाख रुपये रखा गया है।