250 ग्राम वजन वाले और 50 फुट तक उड़ान भरने वाले नैनो ड्रोन के लिए पूर्व अनुमति या स्थानीय पुलिस की अनुमति जरूरी नहीं होगी। लेकिन 200 फुट तक उड़ने वाले माइक्रो ड्रोन और 450 फुट या इससे अधिक तक उड़ने वाले छोटे ड्रोनों को उड़ाने से पहले हर बार पुलिस की अनुमति लेनी होगी।
ड्रोन लाइसेंस के नियम
ड्रोन का लाइसेंस लेने के लिए अभ्यर्थी की उम्र 18 साल होनी चाहिए। दसवीं क्लास तक पढ़ाई की होनी चाहिए और ड्रोन के लिए अंग्रेजी आनी भी जरूरी है। ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से इंपोर्ट क्लीयरेंस लेना होगा। इसके अलावा यूआईएन और यूएओपी से भी ड्रोन उड़ाने की इजाजत ली जा सकेगी, वही रिन्यूअल भी करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति रक्षा मंत्रालय देगा। क्लीयरेंस गृह मंत्रालय से मिलेगा।
इन कार्यों में होगा इस्तेमाल
शादी समारोह की फोटोग्राफी और कृषि कार्य में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए (यदि कीटनाशक का स्पष्ट विवरण रहे) ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन विस्फोटक, पशुओं या मनुष्यों को इस पर ढोकर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
यहां करें ड्रोन से जुड़ी शिकायत
सरकार के पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर लोग ड्रोन से जुड़ी अपनी शिकायत कर सकेंगे। दुर्घटना की रिपोर्ट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए अपने ड्रोन की डिटेल सहित तुरंत निदेशक, एयर सेफ्टी को देनी होगी।