मुंबई एयरपोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर महाराष्ट्र सरकार ने यूरोप, पश्चिम एशिया और दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। सरकार द्वारा सोमवार को जारी परिपत्र के अनुसार, ‘हवाईअड्डे के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया जाए कि उक्त जगहों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस के नए प्रकार के कैरियर के रूप में देखा जाए और उनसे उसी हिसाब से निपटा जाए।'
परिपत्र में कहा गया है कि इन देशों से आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के सशुल्क संस्थागत पृथकवास में रहना अनिवार्य है। इन जगहों से आने वाले किसी भी यात्री को गृह पृथकवास (होम क्वारंटीन) की अनुमति नहीं होगी। विदेशी यात्रियों को संस्थागत क्वारंटीन में समायोजित करने के लिए, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) इस सप्ताह तक शहर के निजी होटलों में 20,000 कमरों की व्यवस्था करने की योजना बना रहा है।
एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका को मंगलवार को सूची में जोड़ा गया। मंगलवार दोपहर तक, यूनाइटेड किंगडम से तीन उड़ानों में कुल 590 यात्री पहुंचे थे और उनमें से किसी में भी कोई लक्षण नहीं पाया गया था।
राज्य ने संबंधित नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे यात्रियों को संस्थागत क्वारंटीन सुविधाओं तक ले जाने के लिए अलग से व्यवस्था करें। मुंबई हवाई अड्डे के अलावा, राज्य में पुणे और नागपुर हवाई अड्डों पर भी यूरोप और मध्य पूर्व से आने वाले यात्रियों की एक बड़ी संख्या है।
5 जनवरी तक रात्रिकालीन कर्फ्यू
कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे सरल तरीके से क्रिसमस का त्योहार मनाएं। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, क्रिसमस के अवसर पर चर्च में अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में प्रार्थना सभा की जाए। अन्य नियमों के अलावा पुणे सहित महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में 22 दिसंबर से पांच जनवरी तक रात्रिकालीन कर्फ्यू (रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक) लगाया गया है।
होटलों को प्राइवेट लैब से जोड़ा जाएगा
सररकार के एक अधिकारी ने कहा कि 'यह व्यवस्था पहले कुछ दिनों के लिए रोज आने वाले यात्रियों के लिए की जाएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि नए नियमों को लेकर जागरूकता बढ़ने पर यह संख्या कम होगी। इन यात्रियों के क्वारंटीन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अथॉरिटी की होगी।' जिन लोगों को होटल में क्वारंटीन किया जाएगा, उन्हें पांच से सात दिन के बीच आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। इसके लिए होटलों को प्राइवेट लैब से जोड़ा जाएगा।