पूंजी बाजार की नियामक संस्था सेबी ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी पर सूचनाओं को प्रकट करने में देरी पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी के प्रोमोटर प्रणय रॉय व राधिका रॉय समेत चार लोगों पर भी तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने यह आदेश 450 करोड़ रुपये की आयकर मांग संबंधी सूचना को प्रकट करने में कथित देरी के मामले में जांच के बाद दिया। 16 मार्च को अपने 23 पन्नों के आदेश में सेबी ने एनडीटीवी पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया। वहीं प्रणय रॉय, राधिका रॉय, विक्रमादित्य चंद्रा (समूह के तत्कालीन सीईओ) और अनूप सिंह जुनेजा (अनुपालन अधिकारी) पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
सेबी ने कहा कि उसने कंपनी के पूर्व कार्यकारी वाइस चेयरमैन केवीएल नारायण राव को भी नोटिस जारी किया था, लेकिन पिछले साल उनकी मृत्यु होने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही रोक दी गई।