फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

NDTV पर लगा 10 लाख रुपये का जुर्माना, बुलेटिन में देरी का भरना पड़ेगा खामियाजा

Sat, 17 Mar 2018 08:39 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन

पूंजी बाजार की नियामक संस्था सेबी ने मीडिया कंपनी एनडीटीवी पर सूचनाओं को प्रकट करने में देरी पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी के प्रोमोटर प्रणय रॉय व राधिका रॉय समेत चार लोगों पर भी तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन


सेबी ने यह आदेश 450 करोड़ रुपये की आयकर मांग संबंधी सूचना को प्रकट करने में कथित देरी के मामले में जांच के बाद दिया। 16 मार्च को अपने 23 पन्नों के आदेश में सेबी ने एनडीटीवी पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया। वहीं प्रणय रॉय, राधिका रॉय, विक्रमादित्य चंद्रा (समूह के तत्कालीन सीईओ) और अनूप सिंह जुनेजा (अनुपालन अधिकारी) पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 

सेबी ने कहा कि उसने कंपनी के पूर्व कार्यकारी वाइस चेयरमैन केवीएल नारायण राव को भी नोटिस जारी किया था, लेकिन पिछले साल उनकी मृत्यु होने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही रोक दी गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें