एनसीपी की महाराष्ट्र विधान परिषद (एमएलसी) विद्या चव्हाण और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ बहू के कथित उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। एनसीपी एमएलसी की बहू ने आरोपियों के खिलाफ पार्ले पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है।
धारा 498ए (क्रूरता के लिए एक महिला का पति या पति के रिश्तेदार), 354 (छेड़छाड़), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी), और 34 (सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वहीं, चव्हाण ने अपनी बहू पर कई लोगों के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया है। चव्हाण ने कहा कि मेरी बहू के कुछ लोगों के साथ अवैध संबंध हैं। जब मेरे बेटे को इस बारे में पता चला तो उसने उसे तलाक का मेल भेज दिया। लेकिन मेरी बहू ने उसे तलाक देने से इनकार कर दिया और तीन करोड़ रुपये की मांग की।
चव्हाण ने बताया, जब मैंने उसे रुपये देने से इनकार कर दिया तो अब वह मुझे बदनाम करने के लिए झूठे इलजाम लगा रही है। मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।