सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनबीसीसी को आम्रपाली समूह के दो प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत दे दी है। एनबीसीसी आम्रपाली केदो प्रोजेटस ईडन पार्क और कैसल केअधूरे काम को पूरा करेगी।
शुक्रवार को सुनवाई केदौरान एनीबीसीसी से न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ को बताया कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।
जिस पर पीठ ने एनबीसीसी को अपना काम जारी रखने का आदेश दिया है। वहीं सुनवाई केदौरान फ्लैट खरीदारों की ओर पेश वकील एमएल लाहौटी ने पीठ को बताया कि आम्रपाली केतीन प्रोजेक्टस पर आठ फरवरी से काम शुरू किया जा सकता है।
पीठ को जानकारीदी गई कि कैसल प्रोजेक्ट में 302 फ्लैट हैं और उसे पूरा करने में करीब 2.46 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वहीं ईडन पार्क मं कुल 316 फ्लैट हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 4.96 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।
पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई पर समूह केसीएफओ चंद्र वाधवा के खिलाफ कथित अवमानना केमसले पर सुनवाई होगी। मालूम हो कि वधवा को खाते में पड़े करीब 12 करोड़ रुपये जमा करने थे लेकिन गत 23 अक्टूबर को पूछताछ में पता चला कि उन्होंने 4.7 करोड़ रुपये पांच करीबियों केखातों में ट्रांसफर कर दिए।
जिस पर पीठ ने सख्त आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह अवमानना का मामला बनता है। साथ ही अगली सुनवाई पर जेपी मार्गन कंपनी को डायवर्ट किए गए 140 करोड़ पर भी चर्चा होगी। इसकेअलावा समूह द्वारा कथित तौर पर 2700 करोड़ रुपये को डायवर्ट करने के मसले पर भी सुनवाई होगी।